2013 के गुड़िया गैंगरेप केस में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई।
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुड़िया गैंगरेप केस को दोनों दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी प्रदीप और मनोज पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। 18 जनवरी को कोर्ट ने मनोज और प्रदीप को दोषी करार दिया था। जिसके बाद आज सजा का ऐलान हुआ है। 2013 में प्रदीप और मनोज ने गुड़िया के साथ जब ये दरिंदगी की थी तब उसकी उम्र महज पांच साल थी।
पीड़ित पक्ष दोषियों को मिली 20 साल की सजा से संतुष्ट नहीं है। इस मामले में शिकायतकर्ता बचपन बचाओ आंदोलन के ऐडवोकेट एच. एस. फूल्का ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा, ‘दोषियों ने जो गुनाह किया है, उसके लिए यह न्यूनतम सजा है। हम और कड़ी सजा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे’।
15 अप्रैल 2013 की शाम गुड़िया दिल्ली के गांधी नगर में अपने घर के पास से लापता हुई थी। दो दिन बाद बेहद गंभीर हालत में घर से पास से मिली थी। इलाज के लिए जब बच्ची को एम्स ले जाया गया था तो उसके साथ हैवानियत का खुलासा हुआ था। डॉक्टरों ने उसके शरीर के अंदर से तेल की शीशी और मोमबत्ती निकाली थी। जांच में सामने आया था कि मनोज शाह और प्रदीप ने बच्ची को बंधक बनाकर कई बार उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था और बेहद बर्बरता की थी।
#GudiyaGangrapeCase: #DelhiCourt Sentences Two Convicts to 20 Years of Imprisonment; Survivor’s Kin to Move High Courthttps://t.co/Kfzqr6wrfv
— LatestLY (@latestly) January 30, 2020