दूसरे देश की गर्भवती महिलाएं सिर्फ बच्चे को जन्म देने और उसे वहां की नागरिकता दिलाने के इरादे से अमेरिका का पर्यटन वीजा हासिल नहीं कर सकेंगी। अमेरिकी सरकार जल्द ही वीजा नियम और कड़े करने वाली है जिसके बाद गर्भवती महिलाओं का अमेरिका जाकर बच्चे को जन्म देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
अपने अजन्मे बच्चे को अमेरिका का पासपोर्ट दिलाने का सपना देख रहे माता-पिता को ट्रंप सरकार बड़ा झटका देने जा रही है। अमेरिकी सरकार जल्द ही वीजा नियम और कड़े करने वाली है जिसके बाद गर्भवती महिलाओं का अमेरिका जाकर बच्चे को जन्म देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नए नियम के तहत ऐसी महिलाओं के वीसा पर बंदिशें लगाई जाएंगी, जो बच्चों को जन्म देने के लिए अमेरिका जाना चाहती हैं ताकि उनके बच्चों को अमेरिकी पासपोर्ट और नागरिकता मिल जाए। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि विदेश विभाग के नए नियम से गर्भवती महिलाओं के लिए पर्यटन वीसा पर यात्रा करना कठिन होगा। नया नियम लागू होने के बाद अब गर्भवती महिलाओं को अमेरिका की यात्रा करने के लिए कोई दूसरा ठोस कारण बताना होगा।
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता स्टेफनी ग्रीशम ने कहा, “अमेरिका अपने नागरिकों की अखंडता को सुरक्षित करना चाहता है। अस्थायी बी-1 और बी-2 यात्री वीजा को ‘बर्थ टूरिज्म’ के लिए जारी नहीं किया जाएगा। बर्थ टूरिज्म के जरिए गर्भवती महिलाएं यात्रा करती थी और यह हमारे सिस्टम की एक बड़ी खामी थी। बर्थ टूरिज्म इंडस्ट्री से अस्पतालों की सुविधाओं पर भारी असर पड़ा था और इससे आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई थी। इस प्रकार की यात्रा बंद होने से अमेरिका का राष्ट्रीय हित सुरक्षित होगा।”
राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में जन्म लेने वाले गैर अमेरिकी नागरिकों के बच्चों को मिलने वाली जन्मजात नागरिकता के अधिकार को खत्म कर दिया जाए। अमेरिका और विदेश के कई अन्य देशों में ‘बर्थ टूरिज्म’ का मामला काफी बढ़ा है। बता दें कि इसके लिए कहीं न कहीं अमेरिकी कंपनियां भी जिम्मेदार हैं क्योंकि वह गैर अमेरिकी नागरिकों के लिए विज्ञापन देती हैं और होटल के कमरे में ही चिकित्सा सुविधा मुहैया कराती हैं। इसके लिए 80,000 डॉलर तक की मोटी रकम वसूली जाती है।