5 जजों की संविधान पीठ जम्मू-कश्मीर से 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं की एक साथ सुनवाई कर रही है।
केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल किया जा सका है और इस फैसले को वापस लेना संभव नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता अस्थाई थी। पांच जजों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया था।
अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल ने अदालत में नए केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया समझाई और कहा कि इस फैसले को वापस लेना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा- मैं बताना चाहता हूं कि भारत राज्यों का संघ है और जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता अस्थाई थी। जम्मू-कश्मीर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय राज्यों के एकीकरण का मकसद देश की अखंडता बनाए रखना है।
Kashmir Article 370 | Narendra Modi Government On Supreme Court Over Abrogation of Article 370 | केंद्र ने कहा- 370 हटाने का फैसला वापस लेना मुमकिन नहीं, जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता अस्थाई थी https://t.co/QAqsHb84LX pic.twitter.com/It3nxPbw2R
— Jankari News (@Ankit68419889) January 23, 2020