गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत की तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाई है।
गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के दोषी को आज फांसी की सजा सुनाई। शहर के लिंबायत क्षेत्र में पिछले साल अक्टूबर में मासूम के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में बिहार के अनिल यादव को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
जानकारी के मुताबिक, अनिल ने 14 अक्टूबर, 2018 को बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। जब बच्ची ने बचने की कोशिश की, तो उसके सिर पर डंडे या किसी लकड़ी से इतनी जोर से वार किया कि बच्ची को ब्रेन हेमरेज हो गया। इसके बाद निढाल हुई बच्ची का गला घोंट दिया। आखिरकार सिर की गंभीर चोट और दम घुट जाने से बच्ची ने दम तोड़ दिया।
बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद गुजरात के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे और किन्नरों ने नवरात्रि उत्सव नहीं मनाया था। लोगों ने भी पूजा पंडालों में बच्ची को श्रद्धांजलि दी थी।
Gujarat High Court pronounces death penalty for the convict in Surat rape and murder of a three-year-old girl. pic.twitter.com/HKRVkHAlW7
— ANI (@ANI) December 27, 2019