कोरोना के बढ़ते मामलों पर गुजरात हाईकोर्ट सख्त
गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राज्य में लॉकडाउन की जरूरत है और इसे लेकर राज्य सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस भार्गव कारिया की पीठ ने राज्य सरकार को 3 से 4 दिन कर्फ़्यू और वीकेंड कर्फ्यू पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।
बता दें, गुजरात में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में पहली बार कोरोना के 3 हजार से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। गुजरात स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार शाम को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक यहां रिकॉर्ड 3160 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3,21,598 हो गई है। जबकि 15 लोगों की मौत हो गई। इस बीच राहत की बात यह है कि 2038 मरीज ठीक भी हुए हैं।
सोमवार को राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,21,598 तक पहुंच गई है। जबकि राज्य में कुल मौतों का आंकड़ा 4581 हो गया है। जबकि कुल 3,00,765 मरीज रिकवर हुए हैं। राज्य में एक्टिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 16,252 हो गई है, जिसमें से 167 मरीजों की हालत गंभीर है। जबकि 16,085 मरीजों स्थिति स्थिर बनी हुई है।
पिछले 24 घंटों में, अहमदाबाद में 787 मामले और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि सूरत में 788 मामलों के साथ 7 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राजकोट में 311 और वडोदरा में 330 नए मामले सामने आए हैं।